*धमतरी पुलिस द्वारा प्रार्थिया के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार*
*धमतरी पुलिस द्वारा प्रार्थिया के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार*
*पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करने के दिये थे सख्त निर्देश*
जितेंद्र महमल्ला /धमतरी
कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया दिनांक 06.02.23 को रूद्री मेला गई थी जो मेला से वापस धमतरी आने निकली थी कि इसके पहचान के नूतन साहू ने चलो तुम्हे धमतरी छोड़ देता हूँ कहकर अपने साथी डीयम उर्फ ढालु मानिकपुरी के साथ प्रार्थिया को चारपहिया वाहन के पीछे सीट में तीनों बैठकर ड्रायवर गाड़ी चलाते आ रहा था कि गाड़ी में नूतन साहू एवं डीयम ने छेडछाड करते प्रार्थिया के प्राइवेट पार्ट को छू रहे थे,भटगांव आने के बाद डीयम उर्फ ढालु मानिकपुरी गाडी से उत्तर गया।
नूतन साहू प्रार्थिया को करीबन 10:30 बजे रात्रि घटना स्थल पर गाड़ी में ही प्रार्थिया के इंटरनल प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ किया गया, प्रार्थिया द्वारा मना करने पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर गाड़ी से उतारकर जमीन में घसीटकर मारपीट किया एवं गला दबा दिया था।
जिससे गला एवं सिर में चोट आकर दर्द होना बतायी की रिपोर्ट पर अप० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा त्वरित कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आरोपियों के आंतरिक अंगो का परीक्षण एवं जप्त अण्डरवियर का परीक्षण डॉक्टर से कराया गया है एवं प्रार्थिया का भी आंतरिक अंग एवं शारीरिक चोट का परीक्षण कराया गया है विवेचना पर आरोपियों के द्वारा अप० धारा 376 भादवि० का घटित करना पाये जाने से प्रकरण से धारा 376 (डी) हटायी जाकर प्रकरण में धारा 376 जोड़ी गयी है। प्रकरण सदर के आरोपियों द्वारा अप० धारा 354,376,294,323,34 भादवि० का घटित करना सबुत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी 01. नुतन साहू पिता स्व० दिनेश साहू उम्र 25 वर्ष
02. डीयम उर्फ ढालु मानिकपुरी पिता तिलकदास मानिकपुरी उम्र 34 वर्ष साकिनान भटगांव थाना रूद्री जिला धमतरी।