11 वर्ष पुराना अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर सहायक जिला शिक्षा अधिकारी को महिला आयोग में होना पड़ा तलब - fastnewsharpal.com
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11 वर्ष पुराना अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर सहायक जिला शिक्षा अधिकारी को महिला आयोग में होना पड़ा तलब

महिला आयोग अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने थानेदार को  किया निर्देशित  गुम महिला की फोटो और अन्य विवरण डालकर उसकी बरामदगी की प्रकिया में तेजी लाएं



नार्को टेस्ट के लिए महिला आयोग अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक करेंगी डी जे साहब से बात



11 वर्ष पुराना अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर सहायक जिला शिक्षा अधिकारी को महिला आयोग में होना पड़ा तलब आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने अधिकारियों को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति करने का  दिया आदेश



जगदलपुर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक और आयोग के गठित समिति द्वारा शुक्रवार को बस्तर जिले के महिलाओं की उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में की गई। 



गुम महिला की शिकायत को लेकर उनके पिता उपस्थित हुए थे जिसमें 2 साल से अधिक समय हो गया परंतु थाना के द्वारा महज औपचारिकता पूरी की जा रही थी जिस पर थाना भानपुरी टीआई को तलब किया गया और निर्देश दिया गया कि प्रदेश और देश स्तर पर गुम महिला की फोटो और अन्य विवरण डालकर उसकी बरामदगी की प्रक्रिया में तेजी लाएं और उनके द्वारा किए जा रहे नियमित प्रयास से आयोग को अवगत करावे।


एक अन्य मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि उसका बेटा लापता है या मृत हो चुका है इसको लेकर जिन व्यक्तियों पर संदेह है उनका नारको टेस्ट अब तक नहीं हो पाया है इस मामले में एसपी जगदलपुर से टेलीफोन पर चर्चा की गई जिस पर उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को जिला न्यायालय खुलने पर डीजे जगदलपुर से अनुमति लेकर गुजरात में नारको टेस्ट कराया जाएगा इस संदर्भ में डीजे साहब से आयोग अध्यक्ष स्वयं बात करेंगे ताकि प्रक्रिया तेजी गति से हो।



एक मामले में आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति का मामला लगभग 11 वर्ष पुराना था इस मामले में उपस्थित अधिकारियों से बात किया गया और सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी को भी तलब किया गया इन सब का परिणाम यह है कि जो काम 11 वर्षों से नहीं हो सका था उस मामले में आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति देने का की प्रक्रिया 7 दिन में पूरी की जाएगी और उस पर अनुमोदन भी तत्काल मिल जाएगा।

एक मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता के खिलाफ आंतरिक परिवाद समिति का गठन अब तक नहीं किया गया है जिस पर जगदलपुर के सी एम एच ओ से बात किया गया और 1 माह के अंदर आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया।


एक मामले में अनावेदक ने बताया कि अपनी पत्नी को डराने के लिए दूसरी लड़की के साथ फेरे लेते हुए शादी का फोटो भेजा था । जबकि हकीकत यह है कि पहली पत्नी से तलाक लिए बिना उसने दूसरी शादी किया है इस संबंध में जिला कमांडेंट  नगर सेना को जांच करने के लिए पत्र भेजा जा रहा है तथा उसके वेतन और जमा धन राशि का विवरण भी मंगाया जा रहा है ताकि आवेदिका और उसके  बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके।

सुनवाई के दौरान शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सुनवाई से पूर्व जिला कार्यालय पहुंचने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर ने पुष्पगुच्छ भेंटकर औपचारिक स्वागत किए। इस अवसर पर जगदलपुर महापौर श्रीमती सफीरा साहू, शासकीय अधिवक्ता कु शमीम रहमान,अधिवक्ता आलोक दुबे, विणा हिरवानी, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं पुलिस प्रशासन  भी मौजूद थी।

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