शासकीय भूदान यज्ञ मंडल भूमि को किया भाईयो ने बटवारा
शासकीय भूदान यज्ञ मंडल भूमि को किया भाईयो ने बटवारा
(शासकीय दस्तावेजों में छेडछाडकर ऋण पुस्तिका में नाम चढ़ाया,ग्राम शुक्लभाठा का मामला)
राजेन्द्र साहू/मगरलोड.
ब्लॉक मुख्यालय से महज पांच किलोमीटर समीप ग्राम शुक्लाभाठा में शासकीय भूदान यज्ञ मंडल की भूमि को तीन भाईयो में बटवारा कर बंदरबाट करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी राजेंद्र देवांगन ने 31मार्च 2022 को तहसील कार्यालय मगरलोड में लिखित शिकायत किया है। लिखित शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि ग्राम शुक्लाभाठा निवासी स्टांप वेंडर बरसन कंवर पिता सोनाराम कंवर ने शासकीय दस्तावेज में छेड़छाड़ कर कूट रचित कर गांव के शासकीय भूदान यज्ञ मंडल की भूमि खसरा नंबर 276, 933, 917 कुल रकबा 2 एकड़ 40 डिसमिल जमीन को अपने तथा अपने दोनों भाइयों के ऋण पुस्तिका में दर्ज करवा लिया है। ज्ञात हो कि गांव की उक्त भूदान यज्ञ मंडल की भूमि को गांव के भूमिहीन एवं अति गरीब परिवार को शासकीय नियमों के तहत ग्राम सभा में अनुमोदन तथा जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के पश्चात जीविकोपार्जन के लिए आरक्षित भूमि है। उक्त भूमि को वर्ष 2011-2012 में दर्ज खसरा नंबर 276, 933, 917 रकबा नंबर 0.05 0.61, 0.30 कुल 3 खसरा नंबर रकबा 1.16 हेक्टेयर लगान 1.24 हेक्टेयर भूमि 2 एकड़ 40 डिसमिल को स्टॉप वेंडर बरसन कंवर पिता सोनाराम ने भाई लच्छन कंवर ,बीरसिंग कंवर के नाम दर्ज कराया गया है। लिखित को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार विवेक कुमार गोहिया ने न्यायालय प्रकरण दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार रमेश कुमार मंडावी को सौंपा गया। नायब तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन प्रभारी पटवारी एवं आरआर आई विमला कुमार भगत को निर्देशित किया गया।जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि गांव की भूदान यज्ञ मंडल के नाम से आरक्षित है। किंतु वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नंबर 276, 933, 917 बरसन कंवर,लच्छन कंवर व बीरसिंग कंवर के नाम दर्ज है ।जांच अधिकारी ने पटवारी जांच प्रतिवेदन ,अनावेदक के बयान के बाद आगे प्रकरण की फाइल को 25 मई 2022 को अनुविभागीय अधिकारी कुरूद को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण फाइल को सूक्ष्म निरीक्षण कर पाया कि।नायब तहशीलदार रमेश कुमार मंडावी ने मामले को गलत मत से दर्ज किया गया है। जो न्याय संगत नहीं है । अधिकारी ने उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए शिकायत पत्र विविध जांच मत ब -121 में दर्ज करने का आदेश कर प्रकरण फाइल को पुनः तहसील कार्यालय वापस भेजा गया। कुरूद अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर प्रकरण में ब -121 में दर्ज कर संबंधित आनावेदक एवं तत्कालिक पटवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। लेकिन आनावेदक बरसन कंवर,लच्छन कंवर ,बीरसिंग कंवर व तत्कालिक पटवारी द्वारा अपने बचाव पक्ष में माह गुजरने के बाद भी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। मामले की उचित करवाई न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है ।
इस संबंध में जांच अधिकारी नायब तहसीलदार रमेश कुमार मंडावी ने कहा कि ग्राम शुक्लाभाठा की शासकीय भूमि भूदान यज्ञ मंडल की भूमि को भूमि स्वामी बनने दस्तावेज प्रस्तुत करने समय दिया गया है। न्यायालय समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आनावेदक के ऊपर उचित कार्यवाही किया जाएगा।
