*जिला गरियाबंद के कुरुसकेरा रेत घाट से रेत खनन जारी* - fastnewsharpal.com
फास्ट न्यूज हर पल समाचार पत्र,

*जिला गरियाबंद के कुरुसकेरा रेत घाट से रेत खनन जारी*

*जिला गरियाबंद के कुरुसकेरा रेत घाट से रेत खनन जारी...*


* कहीं और मगर चैनमोंटिंग नदी में...*
*जिला खनिज विभाग और प्रशासन की संलिप्तता जगजाहिर...*
*एनजीटी के नियमों के विरुद्ध चैनमोंटिंग नदी में डाल कर शुरू कर दिया खनन...*
*भंडारण के लिए काटा गया पीटपास के ऐवज में विभाग द्वारा जारी किया गया उल्ट पीटपास जाँच के दायरे में...*
*रेत माफिया चला रहे हैं शासन और प्रशासन....*
*वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से खनन प्रतिबंधित तो खनन कैसे शुरु किया गया है , इससे स्पष्ट हो रहा है कि  सरकारी तंत्र का मिलीभगत से हो रहा है खनन और भंडारण... प्रीतम सिन्हा*
छत्तीसगढ़ राज्य मेंं अवैध रेत उत्खनन का अखबारों और सोशलमीडिया हर दिन नया मामला प्रकाश में आता है । लगभग रेत माफियाओं ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अपना कारनामा कर रहे हैं। हमारे जिला गरियाबंद भी अछूता नहीं है। कुरुसकेरा घाट का टेंडर प्रक्रिया से कुल रकबा लगभग 12 एकड़ नदी जमीन पर लगभग 23000 घनमीटर रेत उत्खनन के लिए घाट संचालित किया है ।जिसमें विभाग द्वारा एक साल के लिए पीटपास जारी किया जाता है। मगर उसी पीटपास के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा कर 15 जून से पहले जो भंडारण का अनुमति मिला है उसी को खनिज विभाग के द्वारा भंडारण अनुबंध कर पीटपास जारी कर रेत परिवहन किया जाना चाहिए मगर कुरुसकेरा घाट पर ट्रेक्टरों से बेसरम और झाड़ियों से रेंप का निर्माण कर सैंकड़ों हाइवा गाड़ियों नदी से चैनमोंटिंग से लोडिंग कर अवैध रुप से खनन कर रेत परिवहन जारी है। विभाग मौन धारण कर एनजीटी के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। और रेत माफियाओं के द्वारा डंके के चोट पर अवैध खनन कर रहे हैं वह भी विभागीय साठगांठ होने का इशारा कर रही है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक सभी गौंण खनन प्रतिबंधित है फिर भी रेत खनन जारी है। अब अगर प्रशासन के द्वारा इस तरह का कृत करने मेंं संकल्पित है तो आम जनता मुकदर्शक बनने में मजबूर हो जाता है। लगभग रेत माफियाओं का स्थानीय दलालों और विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध खनन परिवहन को अंजाम देते आ रहे हैं। जिला खनिज प्रशासन के मुकदर्शक बने रहने पर अवैध रूप से खनन कर रेत परिवहन किया जा रहा है भंडारण को मात्र दिखाने के लिए रखा गया है, जबकि भंडारण नियम में भी जिला प्रशासन सांठगांठ कर बिना डायवर्सन जमीन पर भी भंडारण की अनुमति दिया गया है । विभाग के द्वारा रेत भंडारण जो 15 जून के पूर्व किया गया था और आज की स्थिति में कितनी मात्रा में भंडारित रेत मौजूद है और विभाग द्वारा कितनी उल्ट पीटपास जारी किया गया है जाँच की जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगा। विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ को नहीं नकारा जा सकता।
Previous article
Next article

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads