खेती किसानी
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलो का बीमा लोक सेवा केंद्र ( सी एस सी सेंटरों ) से भी करा सकते है । इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही लगेगा । सी एस सी सेंटरों में बीमा करने की कार्यवाही 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है । ग्रामीण किसान मुख्य फसल सिंचित , असिंचित, मक्का ,सोयाबिन, मुंगफली, मूंग, उडद इत्यादि फसलो का बीमा करा सकते है किसानों को यह सुविधा जिले के सभी 1335 सेंटरों में मिल सकेगी ।
जिले के लिए बजाज आलियांज इन्सुरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है इस योजना के ऋणी एवम अऋणी किसान अपनी फसलो का बीमा करा सकते है अंतिम तिथि 15 जुलाई है किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र एवम सामान्य सेवा केंद्र में जाकर बीमा ऑनलाइन करा सकते है ।
अलग अलग फसलो के लिए बीमा प्रीमियम राशि किसानों को देनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार शुल्क नही लिया जाएगा ।
योजना की विशेषताएं
1) आवरण किये जाने वाले किसान: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान।
2)ऋणी किसान: ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नही होना चाहते ,उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए 08-07-2020 तक संबंधित वितीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ,अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई अल्पकालिन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा ।
3)अऋणी किसान: अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई की पुष्टि का प्रमाण पत्र (क्षेत्रीय ग्रा.कृ. वि. अधिकारी द्वारा सत्यपित हो ) सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।
4)बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज : बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र के साथ ,नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1,पी-2), फसल बुआई प्रमाण पत्र, नवीनतम बैंक पासबुक कॉपी एवम आधार कार्ड की छाया प्रति देना अनिवार्य है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलो का बीमा
शुक्रवार, 3 जुलाई 2020
Edit
1 जुलाई से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलो का बीमा
जिले के लिए बजाज आलियांज इन्सुरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है इस योजना के ऋणी एवम अऋणी किसान अपनी फसलो का बीमा करा सकते है अंतिम तिथि 15 जुलाई है किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र एवम सामान्य सेवा केंद्र में जाकर बीमा ऑनलाइन करा सकते है ।
अलग अलग फसलो के लिए बीमा प्रीमियम राशि किसानों को देनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार शुल्क नही लिया जाएगा ।
योजना की विशेषताएं
1) आवरण किये जाने वाले किसान: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान।
2)ऋणी किसान: ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नही होना चाहते ,उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए 08-07-2020 तक संबंधित वितीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ,अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई अल्पकालिन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा ।
3)अऋणी किसान: अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई की पुष्टि का प्रमाण पत्र (क्षेत्रीय ग्रा.कृ. वि. अधिकारी द्वारा सत्यपित हो ) सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।
4)बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज : बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र के साथ ,नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1,पी-2), फसल बुआई प्रमाण पत्र, नवीनतम बैंक पासबुक कॉपी एवम आधार कार्ड की छाया प्रति देना अनिवार्य है ।
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