वन्य प्राणी अधिनियम के तहत आरोपी गिरफ्तार - fastnewsharpal.com
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वन्य प्राणी अधिनियम के तहत आरोपी गिरफ्तार

वन्य प्राणी अधिनियम के तहत आरोपी गिरफ्तार



सन्देश गुप्ता/ धमतरी

धमतरी पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास वन्य प्राणी चीतल की खाल रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा है तथा मोटरसाइकिल से बिलभदर मार्ग की ओर जा रहा है। उक्त सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी नीतिश ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नगरी विनय कुमार पम्मार ने थाना स्तर पर टीम गठित कर तत्काल मुखबिर सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही करने रवाना हुए

तभी टीम के द्वारा मुखबिर के बताए स्थान बिलभदर जाने के मार्ग पर घेराबंदी किया गया। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को आते देखकर उसे रोका। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर नाम-पता पूछ कर उसकी विधिवत तलाशी ली गई। उसने अपना नाम पूरन कुमार ध्रुव निवासी ग्राम दलदली जिला धमतरी हाल-ग्राम पथर्री थाना मैनपुर जिला गरियाबंद बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके मोटरसाइकिल से सफेद रंग की बोरी में वन्य प्राणी चीतल की 01 नग खाल एवं 02 नग चीतल की सींग बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। मौके में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी पूरन कुमार ध्रुव के द्वारा परिवहन हेतु प्रयुक्त हीरो एच एफ डीलक्स मोटरसाइकिल 

क्रमांक CG 05 E 3101 को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध थाना नगरी में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा  9, 39, 48A, 51(1), 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी पूरन कुमार ध्रुव को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया


आरोपी से बरामद माल-

01 नग चीतल की खाल नग

02 नग चीतल की सींग


घटना में प्रयुक्त काले रंग की हीरो एच एफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG 05 E 3101 


गिरफ्तार आरोपी का नाम

पूरन कुमार ध्रुव पिता अशोक ध्रुव उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम दलदली जिला धमतरी हाल-ग्राम पथर्री थाना मैनपुर जिला गरियाबंद

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