सरकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों को हटाए जाने के संबंध में न्यायालय ने अवैध मानते हुए अध्यक्षों को पुनः बहाली के आदेश जारी किए-उमेश यादव
सरकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों को हटाए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध मानते हुए अध्यक्षों को पुनः बहाली के आदेश जारी किए-उमेश यादव
नवापारा नगर
राज्य सरकार द्वारा सोसाइटीओं के पुनर्गठन के नाम पर प्रदेश के (सोसाईटीओं मे)सरकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों को हटाए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध मानते हुए अध्यक्षों को पुनः बहाली के आदेश जारी किए हैं मंडल अध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 31/8/ 2020 को सोसाइटी पुनर्गठन से संबंधित तथा 27/10/ 2020 को जारी किए गए शासन के गाइडलाइन को एक्ट 1960 का उल्लंघन मानते हुए इस कार्यवाही को सविधान के कार्यकाल पूर्ण होने के पहले हटाया जाना विधि विरुद्ध माना है भाजपा के मंडल अध्यक्ष उमेश यादव , गोपाल साहू ने कहा कि अभनपुर विधायक ने सत्ता के मद में संविधान और कायदे कानून को भी अनदेखा कर नवीन सोसाइटीओं के उद्घाटन लोकार्पण में मदमस्त रहे यहां तक कि उन सोसाइटीओ के निर्वाचित अध्यक्ष व संचालक सदस्यों को भी जानकारी नहीं दी गई और अन्य सोसाइटीओ में बारदाना के अभाव के चलते धान खरीदी नहीं हो पाने की स्थिति में तथा धान का उठाव नहीं होने पर केंद्र सरकार पर बेवजह आरोप लगाते हुए अपनी कमजोरी छिपाने के लिए डफली बजाने लगे हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव , पार्षद प्रसन्न शर्मा , महामंत्री नवल साहू , अखिलेश ठाकुर , संचालक सदस्य प्रेम लाल साहू , छन्नूलाल साहू, उमाशंकर साहू , कन्हैया जांगड़े , भूपेश वर्मा , दौवा साहू , श्यामू साहू सभी लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए सभी सोसाइटी अध्यक्ष व संचालक मंडल सदस्यों को बधाई दी है।
