जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेला स्थल पर विभागीय प्रचार-प्रसार
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेला स्थल पर विभागीय प्रचार-प्रसार
गरियाबंद
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास गरियाबंद के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 27/02/2021 से 11/03/2021 तक राजिम माघी पुन्नी मेला स्थल पर विभाग के बाल संरक्षण के विषयों पर , बाल - विवाह रोकथाम , बाल श्रम प्रतिषेध , नशा मुक्ति एवं पुनर्वास की प्रदर्शनी के माध्यम से बाल संरक्षण हेतु जन जागरूकता सह प्रचार - प्रसार कार्य किया जा रहा है ।
विभागीय स्टॉल की प्रदर्शनी देखने आने वाले आंगतुकों को बाल संरक्षण के समस्त विषय कन्या भ्रूण हत्या , बाल विवाह , बाल मजदूरी बाल यौन शोषण मानय व्यापार , ( ट्रैफिकिंग ) शरीरिक सजा बच्चों की बलि देना नि : शक्त बच्चे, एचआईवी / एड्स , दत्तक ग्रहण , फास्टर केयर , चाईल्ड लाईन 1098 , पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है । बाल विवाह : - बाल विवाह एक कानूनन अपराध है 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह कहलाता है । सजा का प्रावधानः- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार निर्धारित आयु से कम आयु में बालक / बालिका का विवाह करने / कराने व सहयोगी व्यक्ति को 02 साल का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है । बालश्रम :- संविधान की धारा 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को फैक्टरी , कल करखानो तथा होटलो, ढाबों में कार्य करवाना कानूनन अपराध है तथा ऐसा कराये जाने पर नियामानुसार सजा का प्रवाधान है । 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बालक / बालिकाओ को खतरनाक कार्य करना वर्जित है । प्रदर्शनी स्थल में एकीकृत बाल विकास परियोजना के पर्यवेक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा रेडी टू ईट व उससे संबधित पकवान जो आंगनबाड़ी केन्द्रों में शीशुवति , गर्भवती महिलाओं के साथ - साथ केन्द्र के बच्चों को पूरक पोषण प्रदाय किया जाता है । इससे संबंधित प्रदर्शनी स्थल में जानकारी दी जा रही है । जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण ईकाई ( म बा.वि. ) जिला- गरियाबंद।