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जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाजत


जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाजत

पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हरी झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथयात्रा की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी. इससे पहले कोलरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच के सामने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सोमवार को सुनवाई की गई. केंद्र ने कोर्ट ने सामने कहा कि बिना भीड़ के धार्मिक रीतियों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, पूरी सावधानी के साथ यात्रा पूरी की जाएगी.



केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि सदियों की परंपरा को रोका नहीं जा सकता. यह करोड़ों लोगों की आस्था की बात है. यदि भगवान जगन्नाथ कल नहीं आएंगे, तो वे परंपराओं के अनुसार 12 साल तक नहीं आ सकते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए की महामारी ना फैले, सावधानी बरतते हुए राज्य सरकार एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा सकती है.

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