*मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि* - fastnewsharpal.com
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*मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि*

प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के चार प्रकरणों में 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत
 


गरियाबंद 
 कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के चार प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले के मैनुपर तहसील अंतर्गत ग्राम नारीपानी निवासी 14 वर्षीय कौशिल्या की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर उनके पिता घासीराम कमार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह मैनुपर तहसील के ग्राम भैंसमुड़ी निवासी तनुश्री ध्रुव उम्र 2 वर्ष की कुंए के पानी में डुबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पिता श्री राजकुमार ध्रुव को 4 लाख रूपये, ग्राम जाड़ापदर निवासी 75 वर्षीय फुलोबाई बंजारा की कुंए के पानी में डुबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री हरिराम को 4 लाख रूपये एवं ग्राम जाड़ापदर निवासी 85 वर्षीय रामसिंह जाति गोड़ के नदी के पानी में डुबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र निरामसिंह को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस तरह उक्त सभी चारों प्रकरणों में 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। संबंधित तहसीलदार को भुगतान की कार्यवाही करने आदेशित किया गया है।
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