*शर्तो के अधीन गतिविधियों के संचालन दी गई अनुमति-रायपुर कलेक्टर* - fastnewsharpal.com
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*शर्तो के अधीन गतिविधियों के संचालन दी गई अनुमति-रायपुर कलेक्टर*

शर्तो के अधीन गतिविधियों के संचालन दी गई अनुमति-रायपुर कलेक्टर

रायपुर
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. एस. भारतीदासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका निगम रायपुर एवं बीरगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उक्त नगर निगमों के सीमा क्षेत्रों के अंतर्गत् स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 6 अगस्त की रात्री 12 बजे तक गतिविधियों पर रोक लगायी गयी थी। गत दिवस विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक उपरांत पूर्व में गतिविधियों पर लगाई गयी रोक की समाप्त करते हुये 7 अगस्त से शर्तो के आधीन गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जारी आदेशानुसार नगर निगम रायपुर एवं बीरगांव के सीमा क्षेत्रो केे अंदर स्थित दुकानों को खोले जाने का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है जिसमें प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक सब्जी, डेयरी, मटन, मछली (सिर्फ डेयरी हेतु सायं 05ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक),प्रातः 08ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक समस्त किराना दुकाने एवं जनरल प्रोविजन स्टोर्स,(इनमें डी.डी.नगर स्थित डी.मार्ट एवं भनपुरी स्थित बेस्ट प्राईज शामिल है), प्रातः 11ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक अन्य समस्त व्यवसाय ( इनमें डूमरतराई के दोनों थोक बाजार अर्थात् नगर निगम बाजार डूमरतराई एवं हाउसिंग बोर्ड बाजार डूमरतराई तथा आलू प्याज एसोसिएशन भनपुरी शामिल है।),प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक रेस्टोरेंट होटल में डाइनिंग,प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक होम डिलीवरी,प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक एवं सायं 05ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक ठेले पर खाद्य सामग्री (गुपचुप, समोसा, चाट आदि) व्यायाम शाला (ळल्ड) एवं योगा संस्थान प्रातः 06ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक खुले रहेगें। सभी दुकानों के सामने दुकानदार को स्वंय फलेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। प्रारंभ होने के पूर्व निर्धारित समय माडकल, एल.पी.जी. एवं पेटोल पंप लॉक डाउन प्रारंभ होने के पूर्व निधारित समय पर खुलेगें। प्रत्येक रविवार को समस्त व्यवसाय बंद रखा जायेगा। सिर्फ घर पर जाकर दूध बाटने वाले दुध विक्रेता प्रातः 08ः00 बजे से 09ः30 बजे तक एवं सायं 05ः00 बजे से 06ः30 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। सभी व्यापारियों,कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी व्यावसायियों को अपने दुकान,संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिये आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय,वितरण किया जावें एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं,सेवाओं विक्रय किया जावें। इसी प्रकार प्रत्येक दुकान,संस्थान में स्वंय तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य क्षेत्रों में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये खुले रहेगें। भारत सरकार के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय कार्यालय, समस्त अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश में दिये गए निर्देशों के तहत अपने कार्यालयों का संचालन करेगें। राज्य शासन के अधीनस्थ आने वाले शासकीय कार्यालयों का संचालन छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश में दिये गए निर्देशों के तहत होगा। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेग जिसके अंतर्गत आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैंकी शामिल है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं भी शामिल है। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। समस्त गतिविधियों के संचालन करते समय फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों,कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पूर्व के ही समान किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुुुटखा इत्यादि खाकर थुकना प्रतिबंधित रहेगा।ऐसा करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार विधिसंगत कार्यवाही की जायेगी।उपरोक्तानुसार, गतिविधियों को संचालित करने हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस पर की जावेगी एवं उस-समय में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति अनुसार समय-सीमा को बढ़ाये अथवा घटाये जाने के संबंध में सामयिक निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी भी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठान,भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगें।
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