बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर रुका बाल विवाह - fastnewsharpal.com
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बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर रुका बाल विवाह

 बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर रुका बाल विवाह



गरियाबंद

कार्यालय जिला बाल संरक्षण ईकाई एकीकृत बाल संरक्षण योजना , महिला एवं बाल विकास , जिला गरियाबंद ( छ.ग . ) ने प्रेस विज्ञप्ति  जारी कर बाल संरक्षण समिति से प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीमती जगरानी एयर जिला कार्यक्षम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल तरक्षण अधिकारी श्री अनिल दियदी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई गरियाबंद से श्री फणीन्द कुमार जायसवाल सरक्षण अधिकारी ( मस्थानात देखनेर ) 0 प्रेमशंकर यादव ( परामर्शदाता ) द्वारा विवाह स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया । बाल संरक्षण समिति के माध्यम से दूरभाव में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम - ठेला पाना- मातीपदर , जिला - गरियाबंद ( छ.ग. ) में एक बाल विवाह होने की तैयारी चल रही है । तकाल जिला बाल रक्षण इकाई गरियाबंद द्वारा बाल विवाह स्थल पर पहुंच कर बालिका ( ey ) की आयु सभी दस्तावेज ( कक्षा or दी की अधी ) उसके माता - पिता से प्राप्त किये । अंकसूची के आधार पर बालिका की आयु वियाह दिनाक 18/01/2021 2010 वर्ष 10 माह होना पाया गया । विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पालिका की आय " वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये निर्धारित आयु से कम आयु में महिला / पुरूष का fir करम  करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है । जिन्हें 02 वर्ष तक कदोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अश्याल दोनों से दण्डित किया जा सकता है । लड़की के पिता ने बताया कि मैने अपनी बेटी का विवाह ग्राम - तिलीमाल , जिला- नुवापाटा ( तटीय ) निवासी के साथ तय किया था । दिनांक 18/01/2021 को बरात आनी थी । जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अदिन कार्यवाही करते हुए बालिका , उसके माता बड़ा भाई , परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस दिया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात ही विवाह करें । सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति जताई । फलस्वरूप बालिका एवं उसके माता व बड़ा भाई को दिनाक 18/01/2021 को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत होने को कहा गया है । जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण ईकाई ( म.बा.वि. ) जिला- गरियाबंद ।

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