*पशुओं की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार,आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही, थाना मगरलोड़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही - fastnewsharpal.com
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*पशुओं की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार,आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही, थाना मगरलोड़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही

  *पशुओं की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार,आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही, थाना मगरलोड़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही




राजेन्द्र साहू/मगरलोड

 थाना मगरलोड में प्रार्थी लुकेश्वर पटेल ने लिखित सूचना दी कि18 अगस्त के करीबन 10.30 बजे रात्रि ग्राम मेघा के पास गोवंश पशु/मवेशियों को दो व्यक्ति अवैध तरीक़े से बिना किसी काग़ज़ात के पैदल-पैदल तस्करी करते हुए जा रहे है आशंका है कि कत्लखाने ले जारहे होंगे।

प्राप्त शिकायत के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी मगरलोड प्रणाली वैद्य ने प्राप्त सूचना की तस्दीक करने तत्काल अपनी टीम के साथ रवाना हुए। जाँच के दौरान पाया गया कि दो संदेही व्यक्ति चंपू निषाद और राजाराम ध्रुव 47 पशु जिनमें 31 बछिया-बछड़े, 15 गाय एवं 1 बैल को बिना किसी वैध दस्तावेज के मारते-पीटते,  पैदल पैदल अनुचित तरीके से परिवहन कर ले जा रहे थे।मौके पर ग्राम मेघा के खेल मैदान से आरोपियों के कब्जे से 47 गोवंश पशुओं को विधिवत जप्त कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

जप्तशुदा पशुओं को मेघा स्थित पशु चिकित्सक से शारीरिक परीक्षण कराया गया। मामले में थाना मगरलोड़ मे चंपू निषाद पिता अघनू निषाद उम्र 60 वर्ष और राजाराम ध्रुव पिता मिट्ठू ध्रुव उम्र 57 वर्ष दोनों ग्राम परखंदा थाना कुरूद जिला धमतरी के खिलाफ धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1860 की धारा 11 के तहत कार्यवाही की गई।

  कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड़ प्रणाली वैद्य, प्रधान आरक्षक खिनेश साहू, आरक्षक हेमेंद्र ध्रुव, गजानन साहू   शामिल रहे।

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