*दावते इस्लामी का आवेदन एवं प्रकरण निरस्त* *अनुविभागीय दंडाधिकारी ने किया निरस्त*
*दावते इस्लामी का आवेदन एवं प्रकरण निरस्त*
*अनुविभागीय दंडाधिकारी ने किया निरस्त*
*सामुदायिक भवन को शासकीय भूमि आवंटन की मांग का था प्रकरण*
*सुरेन्द्र जैन / धरसींवा*
संस्था दावतें इस्लामी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा शासकीय भूमि आवंटन करने का प्रकरण अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने निरस्त कर दिया।
अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर श्री देवेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया है कि संस्था दावते इस्लामी छत्तीसगढ़ रायपुर का आवेदन एवं प्रकरण प्रारंभिक स्थिति में ही निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया है।
उन्होंने बताया है कि आवेदक संस्था दावते इस्लामी छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से सय्यद कलीम द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु ग्राम बोरियाखुर्द स्थित शासकीय भूमि ख. न. में से 10 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय में 28 / 1 / 2021 को प्रस्तुत किया गया था। आवेदन प्राप्त होने पर अत्तिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया अंतर्गत इश्तिहार प्रकाशन हेतु ज्ञापन जारी किया गया। इश्तिहार प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन ये कहकर वापस लिया कि त्रुटिवश उनके द्वारा रकबा 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि उन्हें केवल 10 हजार वर्गफुट की ही आवश्यकता है। उनके द्वारा आवेदन पत्र में खसरा नंबर भी गलत लिखा गया है। तत्पश्चात दिनांक 01 /01 /2022 को तहसीलदार न्यायलय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकण नस्तीबद्ध कर दिया गया है ।
यह उल्लेखनीय है कि आरबीसी के प्रावधान के अंतर्गत 10 हजार वर्गफुट भूमि आबंटन तहसीलदार/ जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता एवं किसी संस्था को भूमि आवंटन विस्तृत प्रक्रिया / दावा - आपत्ति के पश्चात शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। संबंधित प्रकरण प्रारंभिक स्थिति में ही निरस्त हो गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इश्तिहार प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए प्रभारी अधिकारी भू आवंटन ( कलेक्टरेट ) एवं अत्तिरिक्त तहसीलदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।