*एचआईवी पीड़ित, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा*
*एचआईवी पीड़ित, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा*
*नक्सल प्रभावित होने पर आधे किराए पर कर सकेंगे बस यात्रा, परिवहन विभाग की नई सुविधा*
*अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर जाँच के बाद लगभग साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना*
रायपुर
छत्तीसगढ़ में एचआईवी पीड़ित, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 वर्ष या उस से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्री बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में ऐसे सभी यात्रियों को बस में सफ़र करने पर निर्धारित किराया में सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही है । इसके साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से "नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति" का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है जो बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित इलाक़े में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने में कारगर साबित हो रही है ।
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा आम जनता को बेहतर यातायात एवं परिवहन के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहनें संचालित की जा रही है, जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करती है।
त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह संभव है कि आम जनता द्वारा अपने गंतव्य में जाने हेतु अधिक आवाजाही होगी, जिसके फलस्वरूप यात्रियों से वाहन संचालकों द्वारा अवैध वसूली कर अधिक किराया दर वसूल किया जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि से भी राज्य के परिवहन अधिकारियों को अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने एवं ऐसे यात्री वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। परिवहन अधिकारियों ने आमजनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराये दर की जानकारी देने यात्री बसों में किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिये हैं। विभागीय अमले द्वारा निर्देशों के अनुपालन के तहत यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाये गये वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किये संचालित होते पाए 349 यात्री वाहनों में चालानी कार्यवाही कर कुल 4,47,800/- रू. शुल्क वसूल किया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि राज्य शासन द्वारा जिन वर्गों को यात्री किराये में रियायत-छूट दी गई है, यदि यात्रा के दौरान बस कंडक्टर या ट्रैवेल्स द्वारा किराये में छूट नहीं दी जाती है, या किसी प्रकार का अभद्र दुर्व्यवहार या अवैध किराया वसूल किया जाता है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य या तथ्य भी हो तो संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को ऐसी शिकातयों को त्वरित गंभीरता से लेने व इस दिशा में निरंतर चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।