क्षेत्रीय खबरें
छत्तीसगढ़
नगर प्रशासन
गरियाबंद
*नगर पालिका परिषद गरियाबंद एवं नगर पंचायत छुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित *
26 जुलाई से 01 अगस्त तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक
सीमा क्षेत्र अंतर्गत सभी सीमाएं होंगी सील
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
गरियाबंद
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है, इस बीमारी से विश्व सहित देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5 हजार 968 धनात्मक मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है। गरियाबंद जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 76 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान जिले में की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटीव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संकामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोराना वायरस के संकमण को रोकने हेतु नगर पालिका परिषद गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा, के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा आदेश जारी कर महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा दिये गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला गरियाबंद के क्षेत्र के अंतर्गत संकमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई से 01 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि नगर पालिका परिषद गरियाबंद एवं नगर पंचायत छुरा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है, सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। नगर पालिका परिषद गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। नगर पालिका परिषद गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गों परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी। नगर पालिका परिषद गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। नगर पालिका परिषद गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को शर्तों के अधीन छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैंकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी। स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) , दवा दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एंव संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06 बजे से प्रातः 10 बजे तक होगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 बजे से 09.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम.वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलपूर्ति एवं सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं। जेल, अग्निशमन सेवाएं, ए.टी.एम., टेलीकाम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलिवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां (निजी एजेंसियों सहित), कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथया राज्य शासन द्वारा अधिसूूचित मण्डियां भी शामिल है। प्रिंट एवं इजेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
नगर पालिका परिषद गरियाबंद, नगर पंचायत छुरा के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है। सभी बैंकों अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं सकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनविार्य रूप से करेंगे। सभी बैंकों के प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराई जायेंगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
Previous article
Next article
