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जिले में कोविड-19 से संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका परिषद गरियाबंद और नगर पंचायत छुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 जुलाई 2020 से 01 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे ने नगर पालिका परिषद गरियाबंद और नगर पंचायत छुरा अंतर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के कांउटर से फुटकर बिक्री बंद किये जाने हेतु आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अवधि में नगरीय निकाय गरियाबंद एवं छुरा के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के बंद रहने पर भी मदिरा की होम डिलेवरी के माध्यम से बिक्री चालू रहेगी। जिले की शेष मदिरा दुकाने खुली रहेगी, जिसमें देशी मदिरा का प्रदाय मद्य भाण्डागार गरियाबंद से शासकीय कार्य दिवस में किया जायेगा। इस दौरान फेस मास्क का उपयोग, सेनिटाईजर का प्रयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देर्शो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
*गरियाबंद एवं छुरा के देशी/विदेश मदिरा दुकानें रहेगी बंद होम डिलेवरी के माध्यम से बिक्री चालू रहेगी *
शनिवार, 25 जुलाई 2020
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गरियाबंद एवं छुरा के देशी/विदेश मदिरा दुकानें रहेगी बंद
होम डिलेवरी के माध्यम से बिक्री चालू रहेगी
जिले में कोविड-19 से संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका परिषद गरियाबंद और नगर पंचायत छुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 जुलाई 2020 से 01 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे ने नगर पालिका परिषद गरियाबंद और नगर पंचायत छुरा अंतर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के कांउटर से फुटकर बिक्री बंद किये जाने हेतु आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अवधि में नगरीय निकाय गरियाबंद एवं छुरा के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के बंद रहने पर भी मदिरा की होम डिलेवरी के माध्यम से बिक्री चालू रहेगी। जिले की शेष मदिरा दुकाने खुली रहेगी, जिसमें देशी मदिरा का प्रदाय मद्य भाण्डागार गरियाबंद से शासकीय कार्य दिवस में किया जायेगा। इस दौरान फेस मास्क का उपयोग, सेनिटाईजर का प्रयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देर्शो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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