बाल विवाह रोकथाम की जानकारी,बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति
बाल विवाह रोकथाम की जानकारी,बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति
गरियाबंद ,
दिनांक 19/03/2021 बाल विवाह रोकथाम की जानकारी // रीमती जगरानी एक्का , जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी- श्री अनिल द्विवेदी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई गरियाबंद से श्री शरदचंद निषाद एलसीपीओ एवं थाना – देवभोग के आरक्षक सहित संयुक्त टीम के द्वारा बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया । दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम व ग्राम पंचायत – मुचबहाल , थाना - देवभोग , जिला - गरियाबंद ( छ.ग. ) में दिनांक 26/03/2021 को बालिका का विवाह होना तय हो गया था । प्राप्त शादी कार्ड अनुसार दोपहर 02 बजे बारात स्वागत व रात्रि 07 बजे विवाह पाणीग्रहण एवं रात्रि 01 बजे वर कन्या शुभ विदाई होना था । तत्काल संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19/03/2021 बाल विवाह स्थल पर पहुंच कर बालिका की आयु संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया । आयु संबंधी दस्तावेज के आधार पर बालिका की आयु 16 वर्ष 11 माह होना पाया गया । विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये । निर्धारित आयु से कम आयु में महिला / पुरुष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है । जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है । जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालिका , उसके माता पिता व परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात् ही विवाह करें । सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति दिये । फलस्वरूप बालिका एवं उसके माता - पिता को दिनांक 22/03/2021 को बाल कल्याण समिति , गरियाबंद में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत होने को कहा गया ।