गरियाबंद में लॉक डॉउन की अवधि 26 अप्रेल 2021 ,प्रातः 6 बजे तक बढ़ी,आदेश के दौरान किसमें रहेगा छूट - fastnewsharpal.com
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गरियाबंद में लॉक डॉउन की अवधि 26 अप्रेल 2021 ,प्रातः 6 बजे तक बढ़ी,आदेश के दौरान किसमें रहेगा छूट

गरियाबंद में लॉक डॉउन की अवधि 26 अप्रेल 2021 ,प्रातः 6 बजे तक बढ़ी,आदेश के दौरान किसमें रहेगा छूट



गरियाबंद

 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  गरियाबंद द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर  छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार में कोरोना वायरस कोविड -19 नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 के अधीन आदेश कमांक 1458 / एडीएम / 2021 गरियाबंद दिनांक 25.03.2021 एवं आदेश क्रमांक 1557 / एडीएम / 2021 गरियाबंद दिनांक 31.03.2021 जारी किये गये है । गरियाबंद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 शाम 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है । वर्तमान में कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है , जिससे उत्पन्न परिस्थितियों को अनुक्रम में जिला गरियाबंद में घोषित कंटेनमेंट जोन की समयावधि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30. 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1997 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 1458 / एडीएम / 2021 गरियाबंद दिनांक 25.03 . 2021 एवं आदेश क्रमांक 1557 / एडीएम / 2021 गरियाबंद दिनांक 31.03.2021 एवं आदेश क्रमांक 1700 / एडीएम / 2021 गरियाबंद दिनाक 11.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए , मै निलेशकुमार क्षीरसागर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला गरियाबंद निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता 01 . 02 . 03 04 . 05 गरियाबंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 प्रातः 06:00 घोषित किया गया जिसमें समयवृद्धि किया जाकर दिनांक 26.04.2021 ( सोमवार ) प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है । 

उपरोक्त दर्शित अवधि में गरियाबंद की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी । दुग्ध पार्लर व दुग्ध - वितरण समयावधि प्रात : 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं 05.00 बजे से सध्या 07.00 बजे तक ही होगी ।

 साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । 

एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसीयों केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेने तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहूँच सेवा उपलब्ध करायेंगे । 

उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालन मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें । 

पैट शॉप / एक्चोरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदाय की जाती है ।

 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक खोले जाने हेतु छूट प्रदान की गई है । शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कर्मचारियों / ग्राहकों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा । उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जाये । प्रतिदिन अधिकतम 70-80 टोकन जारी कर अलग - अलग समय निर्धारित करते हुए वितरण सुनिश्चित किया जावे ।

 सब्जी एवं फल विक्रेता सीधे खेतों / ग्रामों से लाकर ठेला , सायकल आदि के माध्यम से होम - डिलिवरी अथवा गली - गली जाकर सब्जी / फल का विक्रय कर सकते हैं । इस दौरान  सब्जी / फल विक्रेता एवं ग्राहकों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य करना होगा । सब्जी बाजार / फल दुकान लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । 

07 पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों , अस्पताल / मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजीवाहन / एम्बुलेस तथा एल पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधिमान्य , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर होकर , दुग्ध - वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 

बैंक एवं बैंक कर्मचारी , केवल एटीएम में रुपये भरे जाने के कार्य हेतु बैंक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । उक्त अवधि में जनता का प्रवेश / कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

 कोरोना वायरस ( कोविद्ध -19 ) को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा  आदेश को जारी किया जा रहा है । यह आदेश तत्काल प्रभालव से लागू होगा । 


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