गरियाबंद में नाबालिग बालिका का रुकवाया गया बाल विवाह - fastnewsharpal.com
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गरियाबंद में नाबालिग बालिका का रुकवाया गया बाल विवाह

 गरियाबंद में नाबालिग बालिका का रुकवाया गया बाल विवाह 



  गरियाबंद    

श्रीमती जगरानी एक्का , जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी- श्री अनिल द्विवेदी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई गरियाबंद से श्री अजीत शुक्ला आउट रीच वर्कर, यशवन्त ध्रुव - आउट रीच वर्कर & थाना – गरियाबंद  पुलिस   की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया । दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम खरहरी , थाना - सिटी कोतवाली गरियाबंद  जिला - गरियाबंद ( छ.ग. ) में दिनांक 04/04/2021 को बालिका का विवाह होना तय हो गया था । प्राप्त सूचना अनुसार नबलिग बालिका का विवाह 04. 04. 21 को होना था और 5. 04. 2021 को वर कन्या शुभ विदाई होना था । तत्काल संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02/04/2021 को बाल विवाह स्थल पर पहुंच कर बालिका की आयु संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया । आयु संबंधी दस्तावेज के आधार पर बालिका की आयु 17 वर्ष 11 माह 24 दिन होना पाया गया । विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये । निर्धारित आयु से कम आयु में महिला / पुरुष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है । जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है । जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालिका , उसके माता पिता व परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात् ही विवाह करें । सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति दिये । फलस्वरूप बालिका एवं उसके माता - पिता को दिनांक 03/04/2021 को बाल कल्याण समिति , गरियाबंद में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत होने को कहा गया । जिसमें उन्होनें सहमति जताई l

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