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राज्य सरकार ने प्रदेश के 26 जिलों में 15 मई तक लगाया लॉक डाउन

 रायपुर में इतने दिनों का लगा लॉकडाउन, इन रियायतों के साथ होगा लॉक डाउन



रायपुर

राजधानी रायपुर में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की मांग उठ रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश कई जिलों में एक सप्ताह का लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने जाने का आदेश जिला कलेक्टरों को जारी करने का अधिकारी राज्य सरकार ने सौंप दिया है। रायपुर और दुर्ग में लॉकडाउन अलग-अलग तरह की रियायतें दी जा रही है।

प्रदेश के हॉटस्पॉट शहरों में लॉकडाउन से ही रिकव्हरी रेट में सुधार हुआ है। इसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के दो जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। एक-एक करके प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है अभी लॉकडाउन खोलने का सही समय नहीं है। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का पीक आया है या आने वाला है यह अभी बता पाना संभव नहीं है। प्रदेश के लोगों को अभी लॉकडाउन का पालन कराना ही सहीं रहेगा। अचानक बाजारों को पूरी तरह से खोल देना सहीं नहीं रहेगा। इससे संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। शहर के बाजारों को 2 बजे तक खोला जा सकता है। किराना, फल, सब्जी, दूध सहित पेट्रोल पंप व मेडिकल को बंद से अलग रखा जाएगा।

राज्य सरकार ने प्रदेश के 26 जिलों में 15 मई तक लगाया लॉक डाउन

दो श्रेणियों में छूट दी गई है जिसे A और B कहा गया है। रायपुर और दुर्ग दो ऐसे शहर हैं जहां दोनों श्रेणियों की छूट उपलब्ध होगी। हालाँकि पूरे प्रदेश में रविवार को सख़्ती से लॉकडाउन होगा।
रायपुर दुर्ग छोड़ कर शेष प्रदेश में 

कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
गैस एजेंसियां – खोलना।
पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
आटा मिल्स (अता चाकी)।
रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।
सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।
उपरोक्त को सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।
माल, माल और गोदामों/गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।
सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियाँ, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं।
सभी 28 जिलों में बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की तलब, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे), मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नाई की दुकानें, पार्क, मंडी – सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग/उतराई के लिए अपवाद), जिम, सभी प्रकार के विधानसभा/सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम नहीं खोले जाएंगे।

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