गरियाबंद के पांडुका पुलिस की बड़ी कार्यवाही अवैध शराब का परिवहन करते तीन आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किया शराब
गरियाबंद
गरियाबंद के पांडुका पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपि
यों पर कार्यवाही की है।जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के निर्देश पर ये कार्यवाही की गई है।
अलग अलग दो मामलों में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ओडिशा राज्य के अवैध शराब को जब्त किया है। रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके के रहने वाले बलभद्र हरपाल और राजू नाग को गिरफ्तार किया, इनके पास से भारी मात्रा में ओडिशा का देशी एवं विदेशी शराब जब्त किया गया है। वहिं एक अन्य मामले में पांडुका पुलिस ने पोंड गाँव के रहने वाले प्रदीप कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भी पुलिस ने 20 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ 34 (2) की कार्यवाही की गई है ।
मुखबीर सूचना पर आरोपी प्रदीप कुमार साहू पिता पेगराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन पोंड़ थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद को मोटर सायकल HF डिलक्स क्रमांक CG04HQ2746 में अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर ले जाते पकड़े जानें पर व आरोपी द्वारा भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रभाव को देखतें हुयें लकडाउन आदेश किया गया है जो लकडाउन आदेश का अव्हेलना करते पायें जानें से आरोपी के द्वारा धारा 34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम एंव धारा 188, भादवि0 का अपराध घटित करना पायें जानें से मौके पर बिना नंबरी अपराध 0/21 कायम कर वापस स्टेशन आया। बिना नंबरी अपराध से असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है देहाती नालसी विवरण नकल जैल है - मै थाना पाण्डुका मे प्रआर गस्ती के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 06/05/2021 को हमराह स्टाफ प्रआर 310 आर 569,308 के ग्राम भ्रमण व जुर्म जरायम पतासाजी पर मय अनुसंधान किट के देहात रवाना हुआ था दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटर सायकल HF डिलक्स क्रमांक CG04HQ2746 में बैग के अंदर जरकिन में अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर गरियाबंद की ओर से ग्राम पोंड़ की ओर आ रहा है, कि सूचना पर गवाह 01. मोनू ध्रुव पिता स्व0 गैंदराम ध्रुव उम्र 24 वर्ष 02. मनोज पाल पिता स्व0 रामजी पाल उम्र 31 वर्ष साकिनान पाण्डुका थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद को धारा 160 जाफौ0 का नोटिस देकर तलब कर हमराह स्टाप, गवाहन के ग्राम पोंड़, धान मंडी के पास मेनरोड मे नाकाबंदी कर मोटर सायकल HF डिलक्स क्रमांक CG04HQ2746 के चालक को रोक कर पूछताछ करने पर वाहन चालक अपना नाम प्रदीप कुमार साहू पिता पेगराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन पोंड़ थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया, जिससे तलाशी हेतु सहमति प्राप्त कर स्वयं/फोर्स एवं गवाहो की तलाशी देकर तालाशी लिया गया। जिसके कब्जे से भूरा एवं सफेद रंग की 02 बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 06 जरकिन में अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया बरामद शराब का एक लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में माप करने पर एक सफेद रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 02 जरकिन में प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 20 लीटर किमती 4000 रूपये एवं एक भूरा रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 04 जरकिन में प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 40 लीटर किमती 8000 रूपये, कुल जुमला 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 12000 रूपये का होना पाया गया। प्रदीप कुमार साहू को अवैध रूप से शराब रखनें व परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात, लाईसेंस पेश करने हेतु धारा 91 जाफौ0 का नोटिस दिया गया, जो कोई वैध कागजात, लाईसेंस नही होना लिखित में देने पर आरोपी प्रदीप कुमार साहू के कब्जें से एक सफेद रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 02 जरकिन में प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 20 लीटर किमती 4000 रूपये एवं एक भूरा रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 04 जरकिन में प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 40 लीटर किमती 8000 रूपये, कुल जुमला 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 12000 रूपये, एक मोटर सायकल HF डिलक्स क्रमांक CG04HQ2746 किमती 20000 रूपये को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर जप्तशुदा शराब को मौके पर शीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी प्रदीप कुमार साहू द्वारा भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रभाव को देखतें हुयें लकडाउन आदेश किया गया है जो लकडाउन आदेश का अव्हेलना करते पाये जाने से आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम एंव धारा 188 भादवि0 का अपराध घटित करना पायें जानें से मौके पर देहाती नालसी अप0क्र0 0/21 धारा 34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम एंव धारा 188 भादवि0 कायम कर विधिवत गिर0 किया गया। आरोपी का कृत्य अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर आरोपी का न्यायायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। मय माल के स्टेशन पहुचकर हालात SHO महोदय को अवगत कराकर पृथक से अपराध पंजीबद्ध की जाती है । अस्पष्ट हस्ताक्षर प्रआर 293 ललित साहू थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद (छ0ग0)
उक्त कार्यवाही में पांडुका थाना प्रभारी बसंत बघेल, सु ऊनि नकुल सिदार, प्रधान आरक्षक ललित साहू, प्रधान आरक्षक नरेंद्र वर्मा, आरक्षक टार्जन साहू, चमन कुर्रे, किशन पटेल, देव मनहर, प्रफुल्ल निर्मलकर, जितेंद्र कुमार, प्रीतम साहू की सराहनीय भूमिका रही ।