कलेक्टर गरियाबंद श्री प्रभात मलिक, एवम जिला शिक्षाधिकारी श्री करमन खटकर को ज्ञापन सौंपकर सार्थक चर्चा किया गया तथा ऐसे त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग किया गया - fastnewsharpal.com
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कलेक्टर गरियाबंद श्री प्रभात मलिक, एवम जिला शिक्षाधिकारी श्री करमन खटकर को ज्ञापन सौंपकर सार्थक चर्चा किया गया तथा ऐसे त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग किया गया

कलेक्टर गरियाबंद एवम जिला शिक्षाधिकारी  को ज्ञापन सौंपकर   त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की किया मांग



गरियाबंद 

गरियाबंद जिला में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति-2022 का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया।स्थानांतरण नीति-2022 के कंडिका 3 में उल्लेखित स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध की कंडिका 3.1में निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थानांतरण नही किये जाएंगे जिसके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हो जाए, इस कंडिका का पालन न करते हुए गरियाबंद जिला के मैनपुर विकास खण्ड के कई स्कूल प्रा शा. कालीमाटी, प्रा शा. बुढ़गेलटप्पा,प्रा शा. पतियालपारा,प्रा शा. बोइरडीह, प्रा शा. घोटियाभर्री, प्रा शा. गेन्दराबेड़ा,प्रा शा. डोंगरीपारा,प्रा शा. कमार पारा(कुचेंगा) एवम गरियाबंद विकास खंड के प्रा शा. सन डबरी एकल शिक्षकीय हो गए हैं।




          छ. ग.राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति -2022 की कंडिका-3 में उल्लेखित स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष उपबंध की विशेष टीप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सेट-अपअनुसार स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर स्थानांतरण स्वयं निरस्त माना जाए।इस निर्देश के विपरीत विकासखंड- छुरा के विभिन्न प्राथमिक शालाओं प्रा शा. अतरमरा, प्रा शा. कुम्हरमरा,प्रा शा. सरकड़ा, प्रा शा. आसरा, प्रा शा. आसरा, प्रा शा. बोडराबांधा,प्रा शा. चरौदा, प्रा शा. बोरियाझर,प्रा शा. कनसिंघी आदि,तथा गरियाबंद विकास खण्ड के प्रा शा. संबलपुर, प्रा शा. मरौदा स्कूलों में पद रिक्त नहीं होने के बाद भी इन स्कूलों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया जो कि जारी निर्देश का खुला उल्लंघन है एवं स्वयमेव निरस्त योग्य है।इसकी जाँच किया जावे।

गरियाबंद जिला में दिव्यांग शिक्षकों को आवागमन विहीन व दूरस्थ शाला में स्थानांतरण किया गया है ।

साथ ही साथ पति-पत्नी को यथासम्भव नजदीक के शालाओ में रखने के विपरीत अन्य विकास -खण्ड में स्थानांतरित किया गया है।

इस प्रकार राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति-2022 में जारी निर्देशों का पालन न करते हुए निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।बिना किसी  शिकायत के छुरा विकास खण्ड के सहायक शिक्षकों का प्रशासनिक स्थानांतरण किया गया है जिसके लिए ग्रामीणों एवम आम जन मानस में रोष व्याप्त है।

उपरोक्त विषयों पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला गरियाबंद के जिला संयोज श्री प्रदीप वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर गरियाबंद श्री प्रभात मलिक, एवम जिला शिक्षाधिकारी श्री करमन खटकर को ज्ञापन सौंपकर सार्थक चर्चा किया गया तथा ऐसे त्रुटिपूर्ण स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग किया गया।जिसमें प्रमुख रूप से श्री बसंत त्रिवेदी महासचिव कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला-गरियाबंद,लखन लाल साहू जिला अध्यक्ष छ. ग. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ,कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन -छुरा के ब्लॉक संयोजक श्री एम. आर. खान, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन -छुरा के ब्लॉक अध्यक्ष धनंजय कुमार वर्मा,उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक सिंह सेन,सचिव श्री पूनम चन्द्राकर, किशन धीतेश,शामिल थे।

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