मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रो में मोबाइल रहेगा प्रतिबंधित
मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रो में मोबाइल रहेगा प्रतिबंधित
आरंग
भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम आरंग डॉ अतुल विश्वकर्मा ने अपने निर्देशों में साफ कहा कि मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों में मतदाता मोबाइल लेकर न आए क्योंकि इस पर अनिवार्य रूप से पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पाई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत यह दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने मतदाता को परेशानी से बचने के लिए मोबाइल न लाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता अपना वोटर आईडी एवं बीएलओ द्वारा बांटी गई मतदाता पर्ची अवश्य लावे यदि मतदाता परिचय पत्र ना हो ऐसी दशा में निर्वाचन आयोग ने 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को मान्य किया है उनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज , एवं केंद्र, राज्य सरकार , लोक उपक्रम एवं पब्लिक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। एसडीएम आरंग ने कहा की सभी मतदान केदो की व्यवस्था दुरुस्त है एवं उन्होंने शत प्रतिशत निष्पक्ष लोकतांत्रिक मतदान के लिए भी सभी मतदाताओं से अपील की है।