*बजरंगियों की सूचना पर पुलिस की त्वरित सक्रियता से बच गई 65 मूक पशुओं की जान* - fastnewsharpal.com
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*बजरंगियों की सूचना पर पुलिस की त्वरित सक्रियता से बच गई 65 मूक पशुओं की जान*

 ठूंस ठूंसकर भरे थे दो वाहनों में पशु ले जा रहे थे नागपुर कत्लखाने खरोरा पुलिस ने दबोचा






*बजरंगियों की सूचना पर पुलिस की त्वरित सक्रियता से बच गई 65 मूक पशुओं की जान*




     सुरेन्द्र जैन/धरसीवां

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर खरोरा पुलिस की त्वरित सक्रियता ने 65 मूक पशुओं को निर्दयता से होने वाले कत्ल के पहले ही बचा लिया पुलिस की इस सक्रियता पर पशु प्रेमियों ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी व उनका धन्यवाद दिया है।




     *ठूंस ठूंसकर दो वाहनों में भरे थे 65 पशु*

   मूक पशुओं की तस्करी के लिए प्रसिद्ध खरोरा मार्ग से दो वाहनों में मूक पशुओं को निर्दयता से ठूंस ठूंसकर भरकर ले जाने की सूचना देर रात खरोरा पुलिस को बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित द्विवेदी ने दी सूचना मिलते ही खरोरा पुलिस सक्रिय हुई और केशला पेट्रोल पंप पर नाकेबंदी कर दी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी इसी दौरान ट्रक क्रमांक mh 36 1943 एवं mh 30 L 1292 को रोककर चेक किया तो उनमे ठूंस ठूंसकर बैल भरे हुए थे दो वाहनों में निर्दयता से 65 बैल भरे मिले साथ मे कोई कागजात नही थे।



थाना खरोरा- दिनाँक 18/02/21 की अर्धरात्रि पश्चात बलौदा बाजार की तरफ से दो ट्रकों में भरकर मवेशियों को महाराष्ट्र के बूचड़खाना ले कर जाने की सूचना बजरंग दल के जिला सह संयोजक अंकित द्विवेदी के माध्यम से प्राप्त होने पर केशला पेट्रोल पंप चौक के पास नाकेबंदी कर ट्रक क्रमांक mh 36 1943 एवं mh 30 L 1292 को रोक कर चेक किया गया। दोनों वाहनों में मवेशी भरे हुए थे जिन्हें थाना ला कर चेक करने पर कुल 65 नग बैल बरामद हुए जिन्हें क्रूरतापूर्वक ठूंस ठूंस कर भरा गया था।      

*महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाये जा रहे थे बैल*

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को पशु परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया लेकिन आरोपियों द्वारा कोई कागजात न होना बताया गया साथ ही पशुओं को कत्लखाना ले जाने का जुर्म आरोपियों ने स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपीगणों 1. दनजीत सिंह पिता सुरेंद्र सिंह आयु 32 वर्ष निवासी नागपुर 2. सुशील सर्वे पिता गोविंद सर्वे आयु 35 वर्ष निवासी लखनादौन जिला सिवनी मध्यप्रदेश 3. शेख सिकंदर मुन्ना उर्फ शेख सब्बीर पिता शेख साकिर आयु 40 वर्ष निवासी मूर्तजापुर महाराष्ट एवं एक अपचारी बालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/2021 धारा 6,10,11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधीनयम एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तहत अपराध पंजीबध्द कर कार्यवाही की है।


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