कोविड -19 के संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए हेल्प लाइन नम्बर
कोविड -19 के संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए हेल्प लाइन नम्बर
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोविड -19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों का पुनर्वास किया जाना है, निर्देशों के अनुक्रम में ऐसे बालक जिनके माता -पिता कोविड संक्रमण के कारण बालकों के देखरेख में असमर्थ है अंतरिम अवधि के लिये बाल देखरेख संस्था में आश्रय दिया जाकर उनका प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके l इस संबंध में अनुरोध है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41के अधीन जिले में पंजीकृत एवं संचालित संस्थाओं में से किसी एक बाल देखरेख संस्था को इस कार्य हेतु हेतु चिन्हन्कित किया जावे जिन ज़िलों में बाल देखरेख संस्था संचालित नही हैं उन ज़िलों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 51 के अधीन उचित सुविधा तंत्र चिन्हन्कित किया जावे l ऐसे बालकों जिनके माता -पिता कोविड से प्रभावित है को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार अल्पावधि या समिति के निर्णय अनुसार आश्रय दिया जाना है l
सभी कोविड केयर सेन्टर तथा अस्पतालों को उपरोक्त सुविधा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराया जावे l ताकि प्रभावित बच्चों की बेहतर देखभाल हो सके साथ ही जिले के बच्चों के सर्वोत्तम हित में समस्त कोविड केयर सेन्टर, समस्त अस्पताल एवं समस्त सार्वजनिक स्थलों पर 1098 तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों के दूरभाष नम्बर स्पस्ट अक्षरों में प्रदर्शित होगा l
चाइल्ड लाइन 1098 एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नम्बर उक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जावेगा l यदि ऐसे बालक /बालिका पाये जाते हैं तो बाल कल्याण समिति में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है l उक्त स्थिति में पाये जाने पर निःशुल्क चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष /सदस्यों के दूरभाष नम्बर 1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा (अध्यक्ष )- 9165335872
2. श्रीमती पूर्णिमा तिवारी (सदस्य )- 8085840733
3. श्री फहद अमीर खान (सदस्य )- 9425519742
4. श्री उमेन्द सिंह ध्रुव (सदस्य) - 6268850765 पर संपर्क कर सूचना दी जा सकती है l