*कोचिंग क्लास बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ प्रारंभ करने की अनुमति,कलेक्टर ने जारी किया आदेश*
*कोचिंग क्लास बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ प्रारंभ करने की अनुमति,कलेक्टर ने जारी किया आदेश*
गरियाबंद
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री निलेश कुमार क्षीरसागर द्वारा कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में क्रमशः सुधार होने से पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश जारी किया है कि स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएँ जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जा सकेंगे. संबंधित प्राचार्य सुचारू व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात्रि 08:00 बजे तक खोले सकेंगे।
सभी कोचिंग क्लासेस में मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक जिम्मेदारी होगी। फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु संबंधित संस्थान की सील करने
की कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

