*भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर होने पर सरकार के दबाव में जानकारी छिपाने के लिए मनगढ़ंत धारा लागू कर जानकारी छिपाने का हथकंडे अपना रहा अधिकारी... प्रीतम सिन्हा*
*सूचना का अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाते जल संसाधन संभाग गरियाबंद के कार्यपालन अभियंता...*
*भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर होने पर सरकार के दबाव में जानकारी छिपाने के लिए मनगढ़ंत धारा लागू कर जानकारी छिपाने का हथकंडे अपना रहा अधिकारी... प्रीतम सिन्हा*
गरियाबंद
जिला मुख्यालय में स्थित जल संसाधन संभाग गरियाबंद में कुछ दिनों से निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार और आर्थिक गड़बड़ी के मामले उजागर होने से बौखलाए अधिकारियों ने सूचना का अधिकार कानून का ही उंल्लघन कर आवेदन को गुमराह करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रीतम सिन्हा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरटीआई प्रकोष्ठ भाजपा ने आरोप लगाया है कि जल संसाधन संभाग गरियाबंद के आशुतोष शारश्वत कार्यपालन अभियंता द्वारा सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने पर जान बूझकर मनगढ़ंत धारा लगाकर जानकारी देने से बचना चाह रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) तहत अनुरोध करने पर मनगढंत धारा 8 1(c) का उल्लेख कर जानकारी देने से इंकार कर दिया गया है। जबकि चाही जानकारी पर उक्त धारा लागू नहीं होता। गौरतलब है कि जल संसाधन संभाग के कई कार्यों की आर्थिक अनियमितता, कूटरचना, फर्जीवाड़ा उजागर कर मामला दर्ज किया जा चूका है। जिसके कारण अधिकारी सरकार के दबाव में जानकारी छिपाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।