जनपद पंचायत अभनपुर मे पदस्थ रहे सेवानिवृत टी. एन . अवसरिया की जाने पीड़ा,दर -दर भटकने को मजबूर पेंशन न मिलने पर,आखिर क्या कहा औऱ पदस्थ अधिकारीयों पर लगाया यह गंभीर आरोप - fastnewsharpal.com
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जनपद पंचायत अभनपुर मे पदस्थ रहे सेवानिवृत टी. एन . अवसरिया की जाने पीड़ा,दर -दर भटकने को मजबूर पेंशन न मिलने पर,आखिर क्या कहा औऱ पदस्थ अधिकारीयों पर लगाया यह गंभीर आरोप

 जनपद पंचायत अभनपुर  मे पदस्थ रहे सेवानिवृत टी. एन . अवसरिया की जाने पीड़ा,दर -दर भटकने को मजबूर पेंशन न मिलने पर,आखिर क्या कहा औऱ पदस्थ अधिकारीयों पर लगाया यह गंभीर आरोप 



अभनपुर /रायपुर 

  जनपद पंचायत अभनपुर  मे पदस्थ रहे सेवानिवृत टी. एन.अवसरिया ने सेवानिवृत होने के पश्चात पेंशन न मिलने से उच्च अधिकारीयों से गुहार लगाने के बाद  व दर दर भटकने को मजबूर,आखिर क्या कहा जाने उनकी यह दिल कि पीड़ा


कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर मे 33 वर्षो तक सेवा देने वाले कर्मचारी का पेंशन नहीं मिलने पर, दर दर भटकने को मजबूर, अधिकारी द्वारा पेंशन लागू नहीं करने पर , उच्च अधिकारीयों को लिखें पत्र 

 -अवसरिया ने कहा ----मैं जनपद पंचायत अभनपुर में पुरे 36 वर्षों तक पुरी लगन एवं निष्ठापूर्वक सेवा किये जाने के उपरांत दिनांक 31.03.2023 को सहायक ग्रेड-1 के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जनपद पंचायत एक अर्धशासकीय संस्था होने के कारण छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 पुरी तरह से प्रभावशील है। जनपद पंचायत की समस्त कामकाज, जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनभत्ते, पेंशन आदि भुगतान संबंधी समस्त प्रशासनिक नियंत्रण पंचायत अधिनियम में निहित धाराओं एवं नियमों के तहत संचालित हो रही है। त्रिस्तरिय पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष एवं 62 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं एंव पुरूषों को जो शासन की एक भी दिन सेवा नहीं किये जाने पर भी उन्हें शासन की और से पेंशन स्वीकृत कर प्रति माह पेंशन भुगतान किया जा रहा है। जबकि मैंने जनपद पंचायत अभनपुर में पूरी लगन से रात दिन 36 वर्षों तक शासन की सेवा पूरी निष्ठापूर्वक पश्चात भी मुझे नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन भुगतान से वंचित किया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 131 के तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन ग्रेज्युटी देने का प्रावधान है। इसी प्रावधानों के तहत संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 86/18, दिनाकं 06.01.2003 के निर्देशानुसार जिला/जनपदों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान संबंधी आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। तद्नुसार जनपद पंचायत आरंग, फिंगेश्वर, महासमुंद, तखतपुर, राजनांदगांव, बिल्हा, धमतरी, मस्तुरी सहित प्रदेश के 40 जनपद पंचायतों में रिटायर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत कर नियमित कर पेंशन भुगतान किया जा रहा है। *


मेरे द्वारा भी दिनांक 31.03.2023 को जनपद पंचायत अभनपुर को रिटायरमेंट होने के बाद लगातार जिला / जनपद पंचायत 40 से 45 बार आवेदन देकर छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 131 के तहत पेंशन की मांग किया जा रहा है। जिसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर महोदय के समक्ष लगातार दिनांक 07.06.2024, 21.06.2024, 27.06.2024, 01.07.2024, 22.07.2024 एवं 29.07.2024 को जनचौपाल कार्यक्रम में आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए धारा 131 के तहत लगातार पेंशन भुगतान की मांग किया जा रहा है। तत्संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 882, दिनांक 18.06.2024, 1392, दिनांक 24.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 1038, दिनांक 05.07.2024 तथा उपसंचालक पंचायत रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक 297, दिनांक 08.06.2023, पत्र क्रमांक 789, दिनांक 22.09.2023, पत्र क्रमांक 793, दिनांक 22.09.2023, एवं पत्र क्रमांक 643, दिनांक 26.04.2024 के द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे, जो वर्तमान मे हीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनुपर को निरंतर पत्र प्रेषित कर छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 131 के तहत पेंशन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी संबंधित अधिकारी द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशों का लगातान अवहेलना करते हुए जन चौपाल में प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्रों का अवलोकन / परिक्षण किये बगैर जिला कार्यालयों को प्रेषित अपने पत्र में सरकारी नियमों (छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976) का प्रयोग कर नियम विरूद्ध गलत वं त्रुटिपूर्ण जवाब देकर शासन प्रशासन एवं आवेदक को गुमराह / भ्रमित कर जन चौपाल की वेबसाईट में गलत एवं श्रृटिपूर्ण निराकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जनपद पंचायत एक अर्धशासकीय संस्था होने के कारण मेरे सभी आवेदन पत्रों में छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 131 के प्रावधानों के तहत पेंशन भुगतान की मांग लगातार किया जा रहा है। जिसका उल्लेख उनके द्वारा प्रेषित पत्रों में नहीं किया गया हे। इस तरह राजेन्द्र कुमार पांण्डे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर द्वारा विगत एक वर्षों से अनावश्यक रूप से मेरा पेंशन भुगतान रोकने के कारण मेरे परिवार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जिसकी वजह से मेरे परिवार में भूखें मरने की स्थिति निर्मित हो गयी है। जबकि जनपद पंचायत अभनपुर में वर्तमान में पर्याप्त फण्ड है तथा दिनांक 28.02.2019 की बैठक में रिटायरमेंट कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के लिए विधिवत प्रस्ताव किया जा चुका है।







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