ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, कहा सच्चाई की हुई जीत
ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, कहा सच्चाई की हुई जीत
रायपुर /गरियाबंद
केबल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, बेटे तरनजीत और गुरमीत सिंह भाटिया को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले रायपुर से एडीजे (सप्तम) की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद और रिकार्ड में लिए गए सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है।
छत्तीसगढ़ में हैथवे केबल कंपनी के शेयर हड़पने, कब्जा करने के आरोप में कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, बेटे तरनजीत सिंह होरा और अन्य कारोबारी के खिलाफ रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में FIR दर्ज हुई थी।
अदालत का निष्कर्ष
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस विवाद का आधार नागरिक और व्यावसायिक प्रकृति का है, और इसे आपराधिक प्रकरण का रूप देना उचित नहीं। उन्होंने टिप्पणी की कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध और दबाव बनाने का प्रयास प्रतीत होता है।
गुरचरण सिंह होरा: व्यवसायिक नैतिकता के प्रतीक
गुरचरण सिंह होरा एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जिनकी रायपुर में व्यवसायिक ईमानदारी और लोकप्रेम के लिए पहचान है। यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल बिना आधार के हैं बल्कि उनके व्यवसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी है। होरा ने हमेशा व्यवसायिक मूल्यों और निष्पक्षता का पालन किया है, और यह मामला उनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है।
निष्कर्ष
इस निर्णय के बाद गुरचरण सिंह होरा के समर्थकों और शहर के व्यापारिक समुदाय में खुशी की लहर है। यह मामला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ईमानदार व्यवसायियों के खिलाफ द्वेषपूर्ण मुकदमे दायर करके उन्हें परेशान करने का प्रयास अस्वीकार्य है। गुरचरण सिंह होरा ने अपने साहस और धैर्य से न केवल अपने सम्मान की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है।