चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से दिनांक 02.08.2021 से 06/08/2021 तक गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने हेतु आवेदन पत्र भरे,व अपने क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय में करे जमा
चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से दिनांक 02.08.2021 से 06/08/2021 तक गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने हेतु आवेदन पत्र भरे,व अपने क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय में करे जमा
रायपुर
न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ( छ 0 ग 0 ) // आदेश // कमांक / 315 / वा 0 / चिटफंड / जिला दण्डा . / 21 ' रायपुर दिनांक 02/08/21 छत्तीसगढ़ शासन गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक / एफ 16-02 / 2019 / समन्वय / गृह - दो नया रायपुर दिनांक 23 . 07.2021 में दिए गये निर्देश के परिपालन में व्यापक प्रचार प्रसार कर चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से दिनांक 02.08.2021 से 06/08/2021 तक गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए रायपुर जिले के अनुभाग स्तर पर निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है । निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य का संपादन समय - सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें ।
अनुभाग का नाम अनुविभागीय अधिकारी ( रा ० ) का नाम
01 रायपुर श्री प्रणव सिंह
0 2 आरंग श्री विनायक शर्मा
03 अभनपुर श्री निर्भय साहू
उल्लेख पत्र अनुसार चिटफंड कम्पनी में निवेश धन राशि वापस लेने के लिये आप सभी को सूचित किया जाता है, सभी चिटफंड कम्पनियों के निवेशकों के लिए 6 अगस्त 2021 तक मात्र 3 दिन के अंदर अनुविभागीय कार्यालय ब्लॉक कालोनी आरंग में व अभनपुर एसडीएम कार्यालय में दिए गए प्रारूप अनुसार आवेदन जमा करना है। आम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है।



