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बड़ी खबर -धान खरीदी अवधि में हड़ताल पर रोक — राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम लागू किया

 बड़ी खबर -धान खरीदी अवधि में हड़ताल पर रोक — राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम लागू किया



नवा रायपुर/गरियाबंद

 खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। गृह विभाग, सी-अनुभाग द्वारा जारी आदेश में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य में लगे सभी कर्मचारियों के हड़ताल या कार्य से इंकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।


गृह विभाग के आदेश (File No.: GENCOR-35/5784/2025-Food part(1)) में कहा गया है कि लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि धान खरीदी में संलग्न कर्मचारी अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा न उत्पन्न करें। इसी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत यह प्रतिबंध लागू किया है।


जारी आदेश के अनुसार, धान खरीदी के संपूर्ण अवधि — 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 — तक कोई भी कर्मचारी कार्य से इंकार नहीं कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार यह अधिसूचना उप सचिव रामप्रसाद चौहान द्वारा जारी की गई है। सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार की बाधा अस्वीकार्य होगी।

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