जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रुकवाया - fastnewsharpal.com
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जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रुकवाया

 जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रुकवाया



गरियाबंद

बाल संरक्षण समिति से प्राप्त सूचना के आधार पर श्रीमती जगरानी एक्का, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल द्विवेदी के विशेष निगरानी में टीम का तत्काल गठन करते हुये श्री प्रेमशंकर यादव (परामर्शदाता) जिला बाल संरक्षण इकाई व श्री नंद कुमार नायक ( टीम मेम्बर) चाईल्ड लाईन गरियाबंद व संबंधित थाना देवभोग से पुलिस आरक्षक की संयुक्त टीम को प्राप्त बाल विवाह की प्रारंभिक सूचना पर जांच स्थल में भेजा गया। पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है जो कि सक्रिय होकर कार्य कर रही है इसी अनुक्रम में दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 07/02/2022 को ग्राम खुटगांव, थाना- देवभोग जिला- गरियाबंद (छ.ग.) में 01 बाल विवाह संपन्न कराया जा रहा था। जिस पर तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई, गरियाबंद द्वारा विवाह स्थल ग्राम-खुटगांव पहुंच कर बालिका की आयु संबंधी दस्तावेज अंकसूची के आधार पर टीम द्वारा छानबीन की गयी जिसमें पाया गया कि बालिका की आयु 17 वर्ष 02 माह थी। जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् विवाह योग्य नहीं है। विवाह के लिये विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिये निर्धारित आयु से कम आयु में महिला / पुरुष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। श्रीमती जगरानी एक्का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग व श्री अनिल द्वियद्वी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपील की गयी है कि यदि बाल विवाह, बालश्रम भिक्षावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या, पलायन, अपशिष्ट संग्राहक जैसे बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर हो रहे बाल अधिकारों के हनन होने पर तत्काल चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 (टोल फ्री) 1. श्री अनिल द्विवेदी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी) के मोबाईल नंबर - 8378434664 2. श्री फणीन्द्र जायसवाल, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख ) मो.नं.- 7646964898 से सम्पर्क कर सूचना दे सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालक एवं उसके माता पिता परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस देते हुये विवाह को रोका गया व उनको जानकारी दी गयी कि लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने व इसी अनुकम बालिका की आयु 18 वर्ष पश्चात् ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति जताई। फलस्वरूप बालिका एवं उसके माता-पिता को बाल कल्याण समिति, गरियाबंद में प्रस्तुत होने को कहा गया है।

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