*अभनपुर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष प्रवीण बजाज की शिकायत पर कलेक्टर द्वारा लिया संज्ञान, अवैध प्लाटिंग से जुड़े 45 खसरे ज़िला प्रशासन ने किए ब्लाक *
*अभनपुर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष प्रवीण बजाज की शिकायत पर कलेक्टर द्वारा लिया संज्ञान, अवैध प्लाटिंग से जुड़े 45 खसरे ज़िला प्रशासन ने किए ब्लाक *
*भू माफियाओ में हड़कंप, अभनपुर और उरला में लगभग 29 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबधित
अभनपुर /रायपुर
रायपुर ज़िले में अवैध प्लाटिंग पर एक बार फिर ज़िला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध प्लाटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज अभनपुर और उरला क्षेत्र में 45 खसरों में दर्ज लगभग 29 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने अभनपुर और उरला क्षेत्र में हो रही जमीनों की रजिस्ट्री में उप पंजीयक को गंभीरता से सावधानी बरतने के निर्देश दिए है। डॉ भूरे ने छत्तीसगढ़ कॉलोनाइजर एक्ट के तहत अवैध प्लाटिंग करने वालो के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई करने के भी निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है।
कलेक्टर डॉ भूरे ने अभनपुर के पटवारी हल्का नम्बर 15 के 24 खसरों और उरला के पटवारी हल्का नम्बर 23 के 21 खसरों की जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित की है। कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी खसरों को ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित खसरों की श्रेणी में दर्ज कर दिया है। अब इन खसरों की भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री नही हो पाएगी। कलेक्टर डॉ भुरे ने ज़िले में अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए है।